शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, Right to education 2009 in hindi :: बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, Right to education 2009 in hindi लाया गया। जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसीलिए hindivaani आज आपको Rte 2009 in Hindi की जानकारी प्रदान करेगा। जिसके अंतर्गत आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कमियां की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, Right to education 2009 in hindi

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ::
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से मुफ्त एवम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना था। यह अधिनियम 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संसोधित रूप हैं। वर्ष 2002 में संविधान के 86 वे संशोधन में अनुच्छेद 21 ए के भाग 3 में सभी बच्चों को निःशुल्क एवम अनिर्वाय शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इस नियम को प्रभावी बनाने हेतु 4 अगस्त , 2009 को लोकसभा में एक अधिनियम पारित हुआ। जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश मे लागू कर दिया गया।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम का महत्व ::
1.शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के पश्चात कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजतीय है।
2.इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। जिससे कि 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो सके।
3.हमे यह पता है। कि शिक्षित लोगो के द्वारा ही देश विभिन्न प्रकार के प्ररूपो में मजबूत होता हैं। जैसे आर्थिक आवश्यक को ही ले लीजिए। शिक्षा के द्वारा ही किसी व्यक्ति का वर्तमान के साथ भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता हैं। इस सभी चीजों को देखते हुए मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ठ हो जाता हैं।
4.शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति विश्व के प्रत्येक प्राणी से भिन्न होता हैं। इसके अभाव से वह सिर्फ समाज नही बल्कि पूरे देश का विकास रोक देता हैं।
5.शिक्षा के इन्ही सब महत्वों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रशंसा के योग्य हैं। इस क्रम में सर्व शिक्षा अभियान को इसका सहयोगी बनाना निःसन्देह अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा।
6.इस अधिनियम का सबसे ज्यादा लाभ श्रमिक के बच्चे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे बच्चों को मिला है। जो बच्चे किन्ही कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते है।
7.इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह आशा की जा सकती है।कि विद्यालय छोड़ने वाले तथा पहले विद्यालय ना जाने वाले बच्चों को अब प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियां
शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियां निम्नलिखित हैं।
1.इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे बड़ी कमी यह देखी गयी हैं। कि 0-6 वर्ष और 14 से 18 वतश तक के बच्चों की बात ही नही की गई हैं।
2.अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिक अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे को बच्चा माना जाए। जिसे भारत सहित 142 देशों ने स्वीकृत प्रदान किया है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा की बात इस अधिनियम में नहीं की गई है।
आशा हैं कि हमारे द्वारा दी गयी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, Right to education 2009 in hindi की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, Right to education 2009 in hindi आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तो से जरूर शेयर करे।
आप के द्वारा दिया गया आर्टिकल बहुत ज्यादा उपयोगी जानकारी प्राप्त होता है
धन्यवाद है
बहुत बहुत आभार आपका
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