सभी पासपोर्ट में आमतौर पर उस समय से लेकर दस साल तक की वैधता होती है, जिस दिन से उन्हें लागू किया जाता है। उस समय में , पासपोर्ट धारक कई वीजा के लिए आवेदन कर सकता था और यहां तक कि विभिन्न देशो में यात्रा भी कर सकता था। हालाँकि, पासपोर्ट की समाप्ति थी जैसे-जैसे पास आती हैं तभी उसे नवीनीकृत करना जरुरी है। इन परिवर्तनों में आमतौर पर कुछ दिनों का समय लगता है लेकिन नवीनीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पुराने पासपोर्ट को कार्यालय में देना होता है।

बहुत लम्बे वक्त से लोग अपना पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त करत्ते जिसमे लम्बा समय लगता था। इसमें समय लगता था क्योंकि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी।इसके अतिरिक्त, प्रिंट में सभी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक था।
काफी लम्बे अरसे तक लोगों को उनका पासपोर्ट,पासपोर्ट कार्यालय से ही मिलता था। आज के समय में पासपोर्ट कार्यालय ने लोगों के सहूलियत के लिए यह अनुमति दी हैं की अब वह पासपोर्ट से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि वह ऑनलाइन माध्यम से पासपोर्ट से जुडी सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, वह पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कर सकते हैं या पासपोर्ट नवीनीकृत भी कर सकते हैं । सबसे अच्छी बात यह है कि सारा काम तिस मिनट से भी काम समय में हो जाता हैं।
कितना आसान हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट नवीनीकरण करना…?
पुरे पासपोर्ट नवीनीकरण प्रक्रिया में तिस मिनट से भी काम समय लगता हैं। यह पूर्णतः आवेदक पर निर्भर करता हैं,पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए लगने वाले फॉर्म्स वेबसाइट पर मौजूद होते हैं।आवेदक को बस वह फॉर्म सही जानकारी के साथ भरने होता हैं। ऐसी के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज भी सबमिट करने होते हैं। बाकि सब वेबसाइट संभल लेती हैं, अगर उन्हें कोई दस्तावेज चाहिए होता हैं तोह वेबसाइट आवेदक से मांग लेती हैं। आखिर में, आवेदक को पासपोर्ट कार्यालय जाकर नवीनीकृत पासपोर्ट लेना होता हैं ।
नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है पासपोर्ट का?
संभवत: पासपोर्ट नवीनीकरण के समय काफी दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है,चाहे फॉर्म हो या सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, उन सभी को सेल्फ कॉपी में अटेस्ट या सबमिट करना होता है।
ये मुख्य पृष्ठ हैं जिन्हें अलग से प्रस्तुत किया जाना है।
● मूल पासपोर्ट जो समाप्त होने वाला है
● पासपोर्ट के पहले और अंतिम दो पृष्ठों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ।
● ईसीआर / गैर-ईसीआर पृष्ठ की स्व-सत्यापित प्रति।
● दस्तावेजों के सबूत जो लघु वैधता पासपोर्ट (एसवीपी) जारी करने के कारण को हटाते हैं।
● पासपोर्ट की वैधता विस्तार पृष्ठ की स्व-सत्यापित प्रति।
इन्हें स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है और फिर चेक भी किया जा सकता है। इसके अलावा, लोगों का उपयोग कर पोर्टल मुख्य आवेदन पत्र डाउनलोड किए बिना उनकी जानकारी अपलोड कर सकता है।